बिजली कनेक्शन की फाइलों पर 'आपत्ति' लगाने वालों पर शिकंजा

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जयपुर डिस्कॉम की सीएमडी (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) आरती डोगरा ने उपभोक्ताओं को समय पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने और बेवजह की देरी को खत्म करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. अक्सर देखने में आता था कि बिजली कनेक्शन की फाइलों पर बिना किसी ठोस कारण के बार-बार आपत्ति लगाकर उन्हें लौटा दिया जाता था, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी होती थी.

क्या है नया आदेश?

नए आदेश के तहत, यदि कोई इंजीनियर एक ही ई-फाइल पर एक से ज़्यादा बार 'आपत्ति' लगाकर उसे वापस लौटाता है, तो उसे सीधे नोटिस जारी किया जाएगा. यदि इसके बावजूद सुधार नहीं होता है, तो संबंधित इंजीनियर को चार्जशीट थमाई जाएगी. सीएमडी आरती डोगरा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इंजीनियरों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही कनेक्शन देना होगा.

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर:

इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई-फाइल सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं:

  • अब ई-फाइल को एक बार से ज़्यादा वापस नहीं किया जा सकेगा.

  • संबंधित एईएन (सहायक अभियंता) और एक्सईएन (कार्यपालक अभियंता) को आपत्ति लगाने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा.

  • एईएन को अब टीसीएस (टेक्निकल क्लीयरेंस शीट) की चेकलिस्ट और दस्तावेजों की गहन जांच के साथ ही फाइल एक्सईएन और एसएस (सब-स्टेशन) को भेजनी होगी.

सीएमडी ने खुद की क्रॉस-वेरिफिकेशन:

सीएमडी आरती डोगरा ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान स्वयं ई-फाइलें खोलीं और उपभोक्ताओं से क्रॉस-वेरिफिकेशन किया. इस दौरान सामने आए मामलों में उन्होंने तुरंत कार्रवाई की. इसका एक उदाहरण भी सामने आया है, जहाँ भीलवाड़ा सर्किल में कनेक्शन रिलीज न करने पर एसएस जेपी बैरवा और एक्सईएन एसएस महावर को चार्जशीट दी गई है.

उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत:

यह आदेश निश्चित रूप से बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है. इससे न केवल बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लगने वाला समय कम होगा, बल्कि भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर भी लगाम लगेगी. जयपुर डिस्कॉम का यह कदम सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है.


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