जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र: अब 7 दिन में जारी करना अनिवार्य

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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र: अब और तेज़ी से! जानिए क्या हैं नए नियम!

नमस्ते दोस्तों!

आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी और राहत भरी खबर साझा करने आया हूँ, खासकर उन सभी लोगों के लिए जिन्हें कभी न कभी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत पड़ती है. आप जानते हैं कि ऐसे प्रमाण पत्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं, स्कूल-कॉलेज से लेकर सरकारी योजनाओं और प्रॉपर्टी के कामों तक, हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है.

अक्सर लोगों को इन प्रमाण पत्रों को बनवाने में काफी दौड़-भाग और इंतज़ार करना पड़ता था, जिससे बहुत परेशानी होती थी. लेकिन, अब सरकार ने इस प्रक्रिया को और भी आसान और तेज़ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है!

मैंने अभी एक खबर पढ़ी (ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं) कि जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 में बदलाव किए गए हैं और 1 अक्टूबर 2023 से नए नियम लागू हो गए हैं. ये बदलाव हम आम जनता के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं.

अब क्या है खास? सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ 7 कार्य दिवसों के भीतर मिल जाएगा! जी हाँ, आपने सही सुना, केवल 7 दिन!

और अगर ऐसा न हो तो? अगर रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार 7 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं, तो उन पर 250 रुपये का जुर्माना लगेगा. यह वाकई एक सराहनीय कदम है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी.

इसके अलावा, अगर कोई संस्था (जैसे अस्पताल) जन्म या मृत्यु की जानकारी समय पर नहीं देती है, तो उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यह नियम सुनिश्चित करेगा कि सही जानकारी समय पर रजिस्ट्रार तक पहुंचे, ताकि प्रमाण पत्र बनाने में देरी न हो.

यह भी बताया गया है कि अब जन्म-मृत्यु पंजीकरण सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत लाया गया है. इसका मतलब है कि ये सेवाएं अब कानूनी रूप से गारंटीकृत हैं, और इनकी नियमित समीक्षा खुद मुख्य सचिव द्वारा की जाती है.

यह वाकई एक बड़ी राहत है. अब आपको इन महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और न ही बेवजह परेशान होना पड़ेगा. सरकार का यह कदम जनता की सुविधा के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम है.

तो, अगली बार जब आपको या आपके किसी जानने वाले को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़े, तो याद रखिएगा - अब यह काम 7 दिनों में होना चाहिए!

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